बिहार बोर्ड मैट्रिक कक्षा में ग्रेस अंक से पास उन परीक्षार्थियों को अंकपत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र और क्रॉस लिस्ट नहीं दी जाएगी, जिन्होंने पंजीयन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है। बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किया है।
मैट्रिक कंपार्टमेंट-सह-विशेष परीक्षा का आयोजन कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हो पाया था। ऐसे में दो लाख से अधिक छात्र को ग्रेस अंक देकर पास किया गया। लेकिन इसमें काफी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक पंजीयन शुल्क और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए बिहार बोर्ड द्वारा 27 अगस्त से एक सितंबर तक पोर्टल खोला जा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा इस दौरान ऑनलाइन शुल्क जमा किया जाएगा।
बोर्ड की मानें तो बिना शुल्क जमा किये, छात्र को अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। अगर डीईओ कार्यालय द्वारा बकाया शुल्क जमा किये बगैर अंकपत्र व औपबंधिक प्रमाण पत्र छात्रों को निर्गत किया जाएगा तो बकाया राशि के भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित डीईओ की होगी।
अंक पत्र पर फोटो त्रुटि हो तो बोर्ड को करें सूचित
अंक पत्र पर फोटो नहीं हो, अस्पष्ट फोटो हो तो वैसे अंक पत्र की सूचना तुरंत बोर्ड को दें। ऐसे छात्र का अंक पत्र तुरंत बोर्ड के पास सुधार के लिए भेजा जाएगा। जिन स्कूलों द्वारा त्रुटिपूर्ण अंक पत्र नहीं भेजा जाएगा तो ऐसे छात्र का बाद में सुधार नहीं किया जाएगा।